Thursday, 30 May 2019

👍 हॉउस रेंट के छूट का लाभ इनकम टैक्स में प्राप्त करे



भारतीय निवासी मकान/फ्लेट का किराया अदा कर रहे हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 10 (13ए) एवं 80 जीजी के तहत कुछ शर्तों का पालन कर निर्धारित सीमा तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।

इस छूट का लाभ न सिर्फ सेलेरिड बल्कि सेल्फ इम्पलॉइड (प्रोफेशनल/बिजनेसमैन)भी उठा सकते हैं।
इस छूट को निम्न दो वर्गों में बाँटा जा सकता है:-
1. हाऊस रेंट अलॉउंस मिलने की स्थिति में- यदि व्यक्तिगत करदाता सेलेरिड है एवं उसे हाऊस रेंट अलॉउंस की राशि  प्राप्त होता है तो आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत निम्नलिखित में से जो भी कम हो, छूट प्राप्त की जा सकती है-
*नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक हाऊस रेंट अलॉउंस :- A***/- अथार्त जितना HRA पूरे साल का सैलरी में मिला है।
इसके बाद उपरोक्त राशि  A***/-  में से निम्नलिखित में से जो सबसे कम हो उसे घटाना है।
A. वास्तविक हाउस रेंट की राशि जो नियोक्ता (कंपनी) से प्राप्त हुई है।
B.अदा किए गए किराए(रेंट की राशि जी आपने मकान मालिक को अदा की) में से सेलेरी (बेसिक+डीए) का 10 प्रतिशत घटाने पर प्राप्त राशि :- B***/-
C. बेसिक सेलेरी का 50 प्रतिशत (मेट्रो सिटी में रहने की दशा में) या बेसिक सेलेरी का 40 प्रतिशत (नॉन मेट्रो सिटी में रहने की दशा में):- C***/-
उपरोक्त तीनो राशि मे से जो मिनिमम Amount होगा उसे यहाँ पर लिखे :- NT***/-
यही राशि NT***/- HRA का है । इसमें टैक्स नही लगेगा।
और  वह राशि A***/-  -  NT***/- = T***/- बचेगा । इस पर टैक्स लगेगा।
यदि किसी कर्मचारी को HRA नही मिल रहा है फिर भी वह किराये के मकान में राह रहा है और किराये अदा कर है। उसे 80GG सेक्शन में डिडक्शन करना है।
इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन फॉर्म में कहाँ दिखाना है ?
10(13A) :- यदि HRA मिल रहा है तब
80GG :- यदि HRA नही मिल रहा है तब
यदि एक वितीय वर्ष में 1 लाख रुपए से ज्यादा हाउस रेंट की राशि मकान मालिक को दे रहे है। तो मकान मालिक का पैन की आवश्यकता है।
यदि आप अपने माता पिता के घर मे रहते है और आपको कंपनी से HRA मिल रहा है तो अपने माता पिता से रेंटल एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और माता-पिता को ऑनलाइन या चेक के माध्यम से किराये की राशि अदा करनी है। माता-पिता अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते समय इस राशि को इनकम सोर्स के रूप में दिखाना पड़ेगा।

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